Pradhan Mantri Awas Yojana: घर बनाने के लिए कैसे करें आवेदन, eligibility क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को अपना घर उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। PMAY का लक्ष्य 2022 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को लाभ पहुंचाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के दो मुख्य घटक हैं – PMAY-Urban (शहरी क्षेत्रों के लिए) और PMAY-Gramin (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि लाभार्थियों को बिजली, पानी, शौचालय और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इस तरह PMAY का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। PMAY के तहत, सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे EMI कम हो जाती है और घर खरीदना आसान हो जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का ओवरव्यू

विवरण जानकारी
योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
शुरुआत की तारीख 25 जून 2015
उद्देश्य सभी के लिए किफायती आवास
लक्षित समूह EWS, LIG, MIG-I, MIG-II
कार्यान्वयन एजेंसी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (शहरी), ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण)
योजना के प्रकार PMAY-Urban और PMAY-Gramin
लक्ष्य 2022 तक सभी को आवास
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों

PMAY के प्रकार

प्रधानमंत्री आवास योजना के दो मुख्य प्रकार हैं:

  1. PMAY-Urban (शहरी): यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। इसमें चार घटक शामिल हैं:
    • इन-सीटू स्लम पुनर्विकास
    • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)
    • अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप
    • लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण
  2. PMAY-Gramin (ग्रामीण): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए है। इसका उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता (Eligibility)

PMAY के लिए पात्रता निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घर का स्वामित्व होना चाहिए।

आय के आधार पर पात्रता

श्रेणी वार्षिक आय सीमा ब्याज सब्सिडी
EWS 3 लाख रुपये तक 6.5%
LIG 3-6 लाख रुपये 6.5%
MIG I 6-12 लाख रुपये 4%
MIG II 12-18 लाख रुपये 3%

PM Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • PMAY की आधिकारिक वेबसाइट (pmaymis.gov.in) पर जाएं।
    • ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें।
    • अपना राज्य और शहर चुनें।
    • आवश्यक जानकारी भरें और फॉर्म जमा करें।
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
    • PMAY आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
    • भरा हुआ फॉर्म CSC पर जमा करें।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PMAY के लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

  • किफायती आवास: कम ब्याज दरों और सब्सिडी के माध्यम से घर खरीदना आसान बनाता है।
  • वित्तीय सहायता: EWS और LIG श्रेणियों के लिए 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी।
  • लंबी अवधि का लोन: 20 साल तक की अवधि के लिए होम लोन।
  • महिला सशक्तीकरण: घर का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से।
  • बुनियादी सुविधाएं: बिजली, पानी, शौचालय और रसोई गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं।
  • कर लाभ: होम लोन पर कर छूट का लाभ।

PMAY के तहत सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी का विवरण:

  • EWS और LIG: 6 लाख रुपये तक के लोन पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी।
  • MIG I: 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी।
  • MIG II: 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% की ब्याज सब्सिडी।

सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के लोन खाते में जमा की जाती है, जिससे EMI कम हो जाती है।

PMAY-Urban के घटक

PMAY-Urban के चार प्रमुख घटक हैं:

  1. इन-सीटू स्लम पुनर्विकास: झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्का घर।
  2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS): होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
  3. अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप: निजी डेवलपर्स के साथ मिलकर किफायती घरों का निर्माण।
  4. लाभार्थी-आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण: व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।

PMAY-Gramin की विशेषताएं

PMAY-Gramin की प्रमुख विशेषताएं:

  • न्यूनतम आकार: 25 वर्ग मीटर का पक्का घर।
  • वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये तक।
  • अतिरिक्त सहायता: MGNREGA के तहत 90-95 दिनों का अकुशल श्रम।
  • सामाजिक समावेश: SC/ST, अल्पसंख्यक और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता।
  • पारदर्शिता: लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डेटा के आधार पर।

PMAY के तहत घर का आकार

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों का न्यूनतम आकार:

  • PMAY-Urban: कार्पेट एरिया 30 वर्ग मीटर (EWS के लिए)
  • PMAY-Gramin: 25 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र

PMAY Application Status कैसे चेक करें?

अपने PMAY आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:

  1. PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘Check Your Status’ पर क्लिक करें।
  3. अपना राज्य, शहर और आवेदन संख्या दर्ज करें।
  4. ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।

आप अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से भी स्थिति की जांच कर सकते हैं।

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